क्राइमराजस्थान

पुश्तैनी जमीन को बिना परिवारजन की सहमति से कर दिया दान, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

पुश्तैनी जमीन को बिना परिवारजन की सहमति से कर दिया दान, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़, राजस्थान। कोतवाली निंबाहेड़ा थाना पुलिस ने पुश्तैनी जमीन को परिवारजन की सहमति के बिना दान कर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है।

जानिए क्या है पूरा मामला…???

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 11 अगस्त को थाना कोतवाली निम्बाहेडा पर प्रार्थी दिनेश कुमावत उम्र 38 वर्ष निवासी कासोद दरवाजा ने न्यायालय से इस्तगासें के जरिये प्रकरण पंजिबद्व करवाया कि मेरा पिता रमेश चन्द्र आज से करीब 15 साल पहले मेरी मां व हम भाई बहिनों को अकेला छोड़कर किसी अन्य औरत के साथ अन्यत्र रहने लग गया था। हमारी पुश्तैनी आराजी दशहरा मैदान निम्बाहेडा के पास स्थित हैं जो मेरे दादाजी के फौत होने पर मेरे पिता के नाम खाते में दर्ज रेकार्ड हुई थी । उक्त जमीन पर मेरी मां व हम भाई बहिन खेती करते आ रहे हैं एवम् वर्तमान समय में भी हमारा कब्जा है। मेरे पिता रमेश चन्द्र ने हमारी पुश्तैनी आराजी हमारी जानकारी के बिना दिनांक 22 नवंबर 2024 को लक्ष्मी बाई पत्नि पृथ्वीराज जी कुमावत निवासी कासोद दरवाजा निम्बाहेडा को दान कर हमारे साथ धोखाधडी की है। जबकि उक्त आराजी पुश्तैनी होने से हम भाई बहिन व हमारी मां का भी हिस्सा था।

वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण पंजिबद्व कर प्रकरण का शीध्र निस्तारण करने हेतु एएसपी सरिता सिंह व डीवाईएसपी बद्रीलाल के निर्देशन में थानाधिकारी रामसुमेर मीणा द्वारा अनुसंधान अधिकारी एएसआई सूरज कुमार मय जाप्ता कानि राकेश, सुमित कुमार की टीम गठित की गई। अभियुक्त रमेश चन्द्र कुमावत के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया जाने से अभियुक्त की तलाश की गई जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहा था । दौराने तलाश दिनांक 25 अक्टूबर को अभियुक्त रमेश चन्द्र पिता जयचन्द्र जाति कुमावत उम्र 60 साल निवासी कासोद दरवाजा निम्बाहेडा हाल मुकाम अरनिया माली थाना कोतवाली निम्बाहेडा को डिटेन कर गिरफ्तार किया गया । मामले को लेकर विस्तृत अनुसंधान जारी है।

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